गोपालगंज जहरीली शराब कांड मामले में 9 को सजा-ए-मौत

पटना। बिहार के गोपालगंज जिला के खजुरबानी में 2016 में जहरीली शराब के कारण 19 लोगों की मौत हो गई थी साथ ही 6 लोगों की आँखों की रौशनी चली गई थी। अब जाकर इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाते हुए 13 दोषियों में से 9 को मृत्युदंड और 4 को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो गई।

फांसी की सजा पाए लोगों में छठू पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी, लालबाबू पासी, राजेश कुमार, सनोज कुमार, संजय चौधरी, रंजीत चौधरी एवं मुन्ना चौधरी शामिल है । चार महिला दोषियों- लालझरी देवी, कैलाशो देवी, इंदु देवी एवं रीता देवी को कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

बिहार में पहली बार किसी शराब मामले में दोषियों को इतनी बड़ी सजा मिली है। साढ़े चार साल तक चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय उत्पाद ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हए अपना फैसला दिया। इस मामले को लेकर जब मीडिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया को उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस और उत्पाद विभाग के आला अधिकारी प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भी गड़बड़ करता है उस पर कार्रवाई होती है।

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